Agniveer Bharti: हरियाणा सरकार ने सेना के अग्निवीरों के लिए ‘हरियाणा अग्निवीर नीति-2024’ को लागू कर दिया है. यह नीति अग्निवीरों को सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण, स्वरोजगार के लिए सस्ता लोन, और कई अन्य लाभ प्रदान करेगी. इसके अलावा, अग्निवीरों को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) से भी छूट दी जाएगी. हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने अपनी अग्निवीर नीति लागू की है और यह कदम राज्य सरकार द्वारा अग्निवीरों के लिए सुरक्षा कवच प्रदान करने के रूप में देखा जा रहा है.
अग्निवीरों को मिलेगी सुरक्षा और रोजगार के नए अवसर
रविवार को जारी किए गए इस आदेश के बाद अब हरियाणा के अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण के अलावा, स्वरोजगार के लिए 5 लाख रुपये तक का सस्ता लोन मिल सकेगा. इसके अलावा, उन्हें निजी कंपनियों में रोजगार के लिए कौशल विकास की सहायता भी मिलेगी. हरियाणा के सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण मंत्री राव नरबीर सिंह ने इस नीति की घोषणा करते हुए कहा कि अग्निवीरों का पहला बैच जुलाई 2026 में रिटायर होगा, लेकिन सरकार ने उन्हें अब से सुरक्षा देने का निर्णय लिया है.
अग्निवीरों के लिए नौकरियों में आरक्षण और छूट
हाथ में रखी इस नीति के तहत अग्निवीरों को पुलिस, खनन गार्ड, जेल वार्डन, और एसपीओ की भर्ती में 10 प्रतिशत हॉरिजेंटल आरक्षण मिलेगा. इसके अलावा, ग्रुप-सी की सीधी भर्ती में 5 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. अग्निवीरों के पहले बैच के युवाओं को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट भी दी जाएगी. इसका मतलब यह होगा कि वे युवा, जो आयु सीमा से बाहर थे, वे अब इन नौकरियों के लिए पात्र होंगे. इस योजना से लाखों युवाओं को सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में शामिल होने का मौका मिलेगा.
स्वरोजगार के लिए सस्ता लोन और मदद
हरियाणा सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि जो अग्निवीर स्वरोजगार करेंगे, उन्हें 5 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा. इसके अलावा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) के माध्यम से भी अग्निवीरों को नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी. इस योजना से उन अग्निवीरों को लाभ होगा जो नौकरी के बजाय खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं. सरकार ने इस कदम के जरिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है.
प्राइवेट सेक्टर में भी मिलेगा रोजगार का मौका
न केवल सरकारी नौकरियां, बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी अग्निवीरों को रोजगार के अवसर मिलेंगे. जिन उद्योगों में अग्निवीरों को 30,000 रुपये से अधिक वेतन पर काम पर रखा जाएगा, उन उद्योगों को सरकार 60,000 रुपये की वार्षिक सब्सिडी प्रदान करेगी. यह कदम प्राइवेट सेक्टर को अग्निवीरों के लिए रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित करेगा. इसके अलावा, जो अग्निवीर प्राइवेट सुरक्षा कर्मी के रूप में सेवाएं देना चाहते हैं, उन्हें गन लाइसेंस देने में भी प्राथमिकता दी जाएगी.
एक डेडिकेटेड यूनिट बनाने का प्रस्ताव
हरियाणा सरकार के सूत्रों से जानकारी मिली है कि सभी विभागों में एक डेडिकेटेड यूनिट बनाने का प्रस्ताव है, जो यह सुनिश्चित करेगी कि रिटायर हुए अग्निवीरों को किस विभाग और यूनिट में समायोजित किया जा सकता है. यह यूनिट अग्निवीरों की शैक्षिक योग्यताओं और अन्य कौशल का आकलन करेगी, ताकि उन्हें सही स्थान पर कार्य सौंपा जा सके. इसके लिए शैक्षिक योग्यता और अन्य योग्यताओं के आधार पर उनके चयन की प्रक्रिया तय की जाएगी.
अग्निवीर नीति-2024
हरियाणा सरकार की यह अग्निवीर नीति-2024 अग्निवीरों को सरकार के द्वारा दिए जाने वाले नए अवसरों से लैस करेगी. यह कदम हरियाणा को एक अग्रणी राज्य बनाएगा, जिसने अपनी सेना के जवानों और अग्निवीरों की भलाई के लिए एक प्रभावी नीति बनाई है. इस नीति के जरिए हरियाणा के अग्निवीरों के लिए न केवल सरकारी नौकरियां, बल्कि स्वरोजगार के अवसर भी मुहैया कराए जाएंगे, जिससे उनकी जीवनशैली में भी सुधार होगा.